इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता विवाद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है.
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है और नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है. दरअसल, 5 मई को ही इसी विवाद की याची की एक याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त किया था. नई याचिका दायर करते समय कुछ नए साक्ष्य पेश करने का भी दावा किया गया था. ये मांग की गई कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए.

कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी याचिका

यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याची के पास खारिज याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प मौजूद है. याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी. याचिका में दावा किया गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है. 

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर लगाए थे ये आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में उन्होंने दो बार सक्षम प्राधिकारी को शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने हुई.

दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल हुई थी याचिका

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ऐसी ही याचिका दायर की थी. हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष दायर याचिकाओं पर स्पष्टता मिलने के बाद वह मामले की सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक साथ और भारत और किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकता.

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