संभल जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश
Sharing Is Caring:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने कहा कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए।

मस्जिद कमेटी ने यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने एक सप्ताह के भीतर इस कार्य को कराने का आदेश दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यह आदेश इस तर्क पर आधारित है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव न किया जाए या किसी ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान न पहुंचे।

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई की मांग की थी। दरअसल, मस्जिद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

Sharing Is Caring:

Related post

Exit mobile version