यूपी में कैब, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए नया नियम, महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने दिए निर्देश
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखकर लगाना जरूरी होगा।

अगर कोई ड्राइवर यह नियम नहीं मानता, तो उसकी गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह निर्देश सभी जिलों में तुरंत लागू होगा।

यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने हाल ही में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।

परिवहन विभाग का कहना है कि ड्राइवर की जानकारी गाड़ी में साफ दिखने से, खासकर महिला यात्रियों को जरूरत पड़ने पर आसानी से शिकायत दर्ज करने में मदद मिलेगी। इससे महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर होगी।

आगे चलकर अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ चालान या परमिट रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा।

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