शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाकी न्यायिक हिरासत 8 मई तर बढ़ा दी गई है। दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के साथ-साथ विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 भी मई, 2024 तक बढ़ा दी है।आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

मनीष सिसोदिया को इस सिलसिले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से ही वह तिहाड़ में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए।

शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और इस मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को निर्दे दिया था कि वह एक टेबल बनाकर बयान और सबूत पेश करें।

इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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